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गुना। (प्रदेश केसरी) कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने व शहर को गंदगी से निजात दिलाने के लिए शहर के सूअर पालकों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देकर समस्त सूकरों को शहर के बाहर करने का आदेश दिया है। उनके द्वारा पालकों को आदेशित किया गया है कि वह 8 दिन के अंदर अपने सूकरों को जिले से बाहर ले जाने की व्यवस्था करें नहीं तो सख्त कार्यवाही होगी। जहां एक और शहर की जनता कोरोना के डर से जूझ रही है वहीं दूसरी ओर सूकर भी शहर में हर गली मोहल्लों व कालोनियों पर चढ़कर गंदगी लगातार फैला रहे हैं। इसकी शिकायत पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को शहर की जनता की पीड़ा को समझा और सूअरों को शहर से बाहर करने का रास्ता दिखाने की रणनीति बनाई।
इसके तहत 8 दिन का समय सूअर पालकों को दे दिया है कि वह सूअरों का पालन शहर से बाहर करें। जिससे शहर में गंदगी न हो और उनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यह जानकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने देते हुए बताया कि शहर के प्रताप छात्रावास, कर्नलगंज, जगदीश कॉलोनी, भार्गव कॉलोनी, छाबडा कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, घोसीपुरा, बांसखेड़ी कैंट, गुलाबगंज, भुल्लनपुरा आदि क्षेत्रों में बहुतायत संख्या में सुअर का विचरण होता रहता है। इन जानवरों के द्वारा गंदगी भी फैलाई जा रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार जिला कलेक्टर के पास पहुंच रही थी। शिकायतों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और सूअरों को शहर से बाहर करने की रणनीति बनाई और सूअर पालकों को समझाइश दी बाद में उन्होंने धारा 144 के तहत आदेश दिया कि सुअरों को 8 दिन के भीतर शहर से बाहर ले जाएं।
इसके तहत 8 दिन का समय सूअर पालकों को दे दिया है कि वह सूअरों का पालन शहर से बाहर करें। जिससे शहर में गंदगी न हो और उनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यह जानकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने देते हुए बताया कि शहर के प्रताप छात्रावास, कर्नलगंज, जगदीश कॉलोनी, भार्गव कॉलोनी, छाबडा कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, घोसीपुरा, बांसखेड़ी कैंट, गुलाबगंज, भुल्लनपुरा आदि क्षेत्रों में बहुतायत संख्या में सुअर का विचरण होता रहता है। इन जानवरों के द्वारा गंदगी भी फैलाई जा रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार जिला कलेक्टर के पास पहुंच रही थी। शिकायतों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और सूअरों को शहर से बाहर करने की रणनीति बनाई और सूअर पालकों को समझाइश दी बाद में उन्होंने धारा 144 के तहत आदेश दिया कि सुअरों को 8 दिन के भीतर शहर से बाहर ले जाएं।
1 Comments
कलेक्टर साहब का यह फैसला सराहनीय है इससे शहर में स्वच्छता का वातावरण निर्मित होगा जय हिंद जय भारत
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