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गुना। (प्रदेश केसरी) जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ में लड़की को भगाने के आरोपी की सहायता करने वाले सह आरोपी सरफराज और सोमल उर्फ सोमू पुत्र बरकत खान निवासीगण राघौगढ़ को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जहां न्यायालय ने उनकी जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया। फरियादिया ने अपने कथनों में बताया कि हातिम हुसैन उर्फ गोलू पुत्र बशीर खान निवासी मधुसूदनगढ़ बहला-फुसलाकर इंदौर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि फरियादिया के पिता ने थाने में गुम इंसान रिपोर्ट लेख करायी थी और आरोपी हातिम पुत्र बसीर खान निवासी मधुसुदनगढ़ द्वारा अपनी लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया था। मामला थाना जामनेर का है।
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