जिला दण्डाधिकारी द्वारा दैनिक जानकारी देने होटल, लाज, धर्मशाला आदि के प्रबंधकों को दिए गए निर्देश
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गुना। (प्रदेश केसरी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गुना जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-28 बमेारी के उप निर्वाचन 2020 की घोषणा की जा चुकी है। जिसके अनुसार संपूर्ण गुना जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते है। जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुरूषोत्तम द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम अंतर्गत गुना जिले की सीमा क्षेत्र के सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास प्रतिदिन पूर्वान्ह 11:00 बजे तक अनिवार्यत: पहुंच जानी चाहिये। इस आशय का जारी आदेश 12 नवंबर 2020 तक प्रभावशील किया गया है।
गुना। (प्रदेश केसरी) विगत दिनों में ग्राम भुलाय में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर धरनावदा पुलिस ने लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। इसी दौरान ग्राम भुलाय के खेत में नदी किनारे मृतक आकिर पुत्र छोटेलाल निवासी लक्ष्मणपुरा धरनावदा का शव मिलने की सूचना आकिर के परिजनों द्वारा दी गयी। मृतक आकिर की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघौगढ अक्षय ताम्रवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस आशय के जारी आदेश अनुसार जांच के बिंदुओं में 27 सितंबर 2020 को थाना धरनावदा के मृतक आकिर पुत्र छोटेलाल निवासी लक्ष्मणपुरा धरनावदा की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, ऐसे कौन से कारण थे, जिससे उक्त घटना घटित हुई ? इस घटना हेतु प्रथम दृष्ट्या कौन-कौन जिम्मेदार है ? जिस जगह ग्राम भुलाय के खेत में नदी किनारे मृतक आकिर पुत्र छोटेलाल निवासी लक्ष्मणपुरा धरनावदा कैसे पहुंचा एवं किस परिस्थिति में घटना घटित हुई ? इस प्रकार की घटना पुन: घटित न हो इसके संबंध में क्या-क्या सावधानियां रखना चाहिये एवं आवश्यक सुझाव, शामिल हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघौगढ़ उक्त बिंदुओं पर जांच कर 30 दिवस में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
आकिर मामले में राघौगढ एसडीएम जांच अधिकारी नियुक्त
जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
गुना। (प्रदेश केसरी) विगत दिनों में ग्राम भुलाय में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर धरनावदा पुलिस ने लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। इसी दौरान ग्राम भुलाय के खेत में नदी किनारे मृतक आकिर पुत्र छोटेलाल निवासी लक्ष्मणपुरा धरनावदा का शव मिलने की सूचना आकिर के परिजनों द्वारा दी गयी। मृतक आकिर की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघौगढ अक्षय ताम्रवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस आशय के जारी आदेश अनुसार जांच के बिंदुओं में 27 सितंबर 2020 को थाना धरनावदा के मृतक आकिर पुत्र छोटेलाल निवासी लक्ष्मणपुरा धरनावदा की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, ऐसे कौन से कारण थे, जिससे उक्त घटना घटित हुई ? इस घटना हेतु प्रथम दृष्ट्या कौन-कौन जिम्मेदार है ? जिस जगह ग्राम भुलाय के खेत में नदी किनारे मृतक आकिर पुत्र छोटेलाल निवासी लक्ष्मणपुरा धरनावदा कैसे पहुंचा एवं किस परिस्थिति में घटना घटित हुई ? इस प्रकार की घटना पुन: घटित न हो इसके संबंध में क्या-क्या सावधानियां रखना चाहिये एवं आवश्यक सुझाव, शामिल हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघौगढ़ उक्त बिंदुओं पर जांच कर 30 दिवस में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
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